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आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार हैं क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र अधिनियम, 1972 के तहत ‘ प्रतिष्ठान’ हैं : सुप्रीम कोर्ट

“आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार हैं क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र अधिनियम, 1972 के तहत ‘ प्रतिष्ठान’ हैं : सुप्रीम कोर्ट “


एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर अपीलों की अनुमति देते हुए कहा, “1972 का अधिनियम आंगनवाड़ी केंद्रों पर और बदले में आंगनवाड़ी एडब्लूडब्लूएस (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) और आंगनवाड़ी एडब्लूएचएस (आंगनवाड़ी सहायक) पर लागू होगा।”


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