“अभियुक्त को कानून द्वारा क्या अधिकार दिए गए हैं? महत्वपूर्ण बातें “
आपराधिक मामलों में जिस व्यक्ति पर अभियोजन अपना मामला लाता है उसे अभियुक्त कहा जाता है। अभियुक्त पर आपराधिक मामले का विचारण चलता है, अदालत द्वारा दोषसिद्धि या दोषमुक्ति दी जाती है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, अन्वेषण करती है, न्यायालय आरोप तय करता है, अभियोजन अपना मामला साबित करता है एवं अभियुक्त बचाव करता तथा अंत में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाता है। इन सब के बीच कानून द्वारा अभियुक्त को कुछ अधिकार दिए गए हैं, यह अधिकार अभियुक्त को बचाने के लिए नहीं है अपितु शासन की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है।