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अनुशासनात्मक कार्यवाही में वकील या अपनी पसंद के एजेंट द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार पूर्ण नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

“अनुशासनात्मक कार्यवाही में वकील या अपनी पसंद के एजेंट द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार पूर्ण नहीं है: सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी वकील या अपनी पसंद के एजेंट द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार ‘पूर्ण अधिकार’ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व करने का ऐसा अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि नियम इस तरह के प्रतिनिधित्व को कैसे नियंत्रित करते हैं। बेंच ने कहा, हालांकि, यदि आरोप गंभीर और जटिल प्रकृति का है, तो वकील या एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने के अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए (मामला: अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम एमजे जेम्स)।


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