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अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन अवमानना ​​: सुप्रीम कोर्ट

“”एक सदी का एक चौथाई बीत चुका है ” : सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से लंबित बंटवारे के वाद के शीघ्र ट्रायल का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन अदालत की अवमानना ​​​​अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत अवमानना ​​​​की श्रेणी में आ सकता है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि किसी पक्षकार द्वारा दिए गए वचन को उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें इसे बनाया गया था और (i) वचन देने वाले पक्षकार को होने वाले लाभ; और (ii) प्रतिपक्ष को हुई क्षति/चोट को देखते हुए।

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