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अदालतों को सावधान रहना चाहिए कि शादी की आड़ में आरोपी द्वारा अपराधों से बचने के लिए पीड़िता का इस्तेमाल ढाल के रूप में न किया जाएः इलाहाबाद हाईकोर्ट

    “”अदालतों को सावधान रहना चाहिए कि शादी की आड़ में आरोपी द्वारा अपराधों से बचने के लिए पीड़िता का इस्तेमाल ढाल के रूप में न किया जाएः इलाहाबाद हाईकोर्ट


    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अदालतों को यह देखने के लिए आगाह किया है कि विवाह की आड़ में आरोपी द्वारा अपराधों से बचने के लिए पीड़िता/लड़की को ढाल के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि,”अदालतों को यह देखने के लिए पर्याप्त सतर्क रहने की आवश्यकता है कि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आड़ में, पीड़ित की व्यक्तिगत स्वतंत्रता आहत न हो या उसके साथ विवाह की आड़ में, उसे अपराध से बचने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल न किया जा सके।”


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