“अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी, बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है तो कुरान के अनुसार वह दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट “
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high Court) ने एक द्विविवाह मामले में कहा कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी, बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है तो कुरान के अनुसार वह दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पवित्र कुरान के जनादेश के अनुसार, द्विविवाह को तब तक पवित्र नहीं किया जाता जब तक कि कोई व्यक्ति अनाथों के साथ न्याय नहीं कर सकता। जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस राजेंद्र कुमार-चतुर्थ ने कहा,