Breaking News

अगर एयरबैग सिस्टम कार खरीदार द्वारा समझे गए सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रहता है तो कार कंपनियां दंडात्मक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट

” अगर एयरबैग सिस्टम कार खरीदार द्वारा समझे गए सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रहता है तो कार कंपनियां दंडात्मक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट “

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयरबैग सिस्टम प्रदान करने में विफलता जो उचित विवेक के एक कार खरीदार द्वारा समझे गए सुरक्षा मानकों को पूरा करेगी, दंडात्मक क्षति के अधीन होनी चाहिए जिसका निवारक प्रभाव हो सकता है। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा, “कोई उपभोक्ता भौतिकी में विशेषज्ञ होने के लिए गति और बल के सिद्धांतों पर आधार पर टकराव के प्रभाव की गणना करने के लिए नहीं है।” अदालत ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश के खिलाफ हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए इस प्रकार कहा। एनसीडीआरसी ने दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें हुंडई क्रेटा केयर के एयरबैग्स न लगाने के कारण एक्सीडेंट के समय सिर, छाती और दांतों में चोट लगने वाले उपभोक्ता को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।


About admin

Check Also

4000 करोड़ कीमत, 400 कमरे…सिंधिया का आलीशान जयविलास पैलेस जहां डेढ़ घंटा रुकेंगे अमित शाह

“4000 करोड़ कीमत, 400 कमरे…सिंधिया का आलीशान जयविलास पैलेस जहां डेढ़ घंटा रुकेंगे अमित शाह” …