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अंतर-धार्मिक जोड़े ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड करवाने के लिए समय मांगा, मप्र हाईकोर्ट ने अपहरण की एफआईआ पर रोक लगाई

“अंतर-धार्मिक जोड़े ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड करवाने के लिए समय मांगा, मप्र हाईकोर्ट ने अपहरण की एफआईआ पर रोक लगाई


मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अंतर-धार्मिक जोड़े को उनके माता-पिता और समाज से सुरक्षा के रूप में राहत दी। अदालत ने पुलिस को याचिकाकर्ता/लड़के के खिलाफ याचिकाकर्ता/लड़की के परिवार द्वारा अपहरण के कथित अपराध के लिए दर्ज एफआईआर के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। जस्टिस नंदिता दुबे ने रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया, प्रतिवादी नंबर तीन से छह तक को निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता नंबर एक के रिश्तेदारों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। इसके अलावा, यदि समाज या याचिकाकर्ता नंबर एक के माता-पिता द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो उन्हें भी सुरक्षा दी जाएगी।


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